उप्र रेरा ने प्रमोटर एएसजीआई प्रोपर्टीज के विरूद्ध दर्ज कराई एफआईआर
ताज हिन्द राज्य ब्यूरो
लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एएसजीआई प्रोपर्टीज प्रा.लि. के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से जुड़ी गंभीर धाराओं में ग्रेटर नोएडा पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। यह कार्रवाई रेरा मुख्यालय लखनऊ से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर की गई है।
बता दें कि प्राधिकरण को शिकायत प्राप्त हुई थी कि सम्बन्धित प्रमोटर ने अपनी परियोजना एप्पल टावर एस.2ए और एस-2बी से जुड़े आवंटियों और वित्तीय बैंकिंग संस्थानों को गुमराह करने के लिए एक कथित फर्जी आदेश प्रस्तुत किया था, ताकि अवैध रूप से ऋृण प्राप्त किया जा सके। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त आदेश अभी भी रेरा द्वारा जारी ही नहीं किया गया था। परियोजना के समय विस्तार संबंधी विषय पर 24 फरवरी 2025 को प्रोजेक्ट की परामर्श एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक अवश्य हुई थी, किंतु उसमें किसी प्रकार का आदेश निर्गत नहीं किया गया। इस प्रकार प्रमोटर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पूरी तरह कूटरचित और अवैध पाया गया।
एएसजी एप्पल बायर्स एसोसिएशन ने भी 04 अगस्त 2025 को प्राधिकरण को शिकायत दर्ज कराई थी। एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि प्रमोटर द्वारा आवंटियों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है और फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंकों से ऋण लेने का प्रयास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में एसोसिएशन ने पुलिस को भी प्रार्थना पत्र दिया था।
यूपी रेरा का मानना है कि इस प्रकार की धोखाधड़ी से न केवल आवंटियों का आर्थिक और मानसिक शोषण होता है, बल्कि वित्तीय संस्थानों की विश्वासनीयता और रियल एस्टेट क्षेत्र की पारदर्शिता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
प्राधिकरण की ओर से यह मुकदमा अवर अभियंता रमेश कुमार पाण्डेय द्वारा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 338 और 336(3) के अंतर्गत दर्ज कर लिया है।
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